चिकित्‍सा गर्भपात (संशोधन) विधेयक, 2020

  • 29 जनवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) विधेयक, 2020’ [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020] को मंजूरी दे दी। यह विधेयक ‘चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971’ में संशोधन करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है।
  • उद्देश्यः चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) विधेयक, 2020 का उद्देश्य महिलाओं के लिए उपचारात्मक, सुजननिक (eugenic), मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करना है।

मुख्य प्रावधान

  • गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक चिकित्सक की राय लेने की आवश्यकता तथा गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए दो ....
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