एआरटी विनियमन विधेयक 2020

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19 फरवरी, 2020 को इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF), कृत्रिम गर्भाधान एवं सरोगेसी जैसी ‘प्रजनन सहायता सेवाएं’ (Reproduction Assistance Services)प्रदान करने वाले चिकित्सा केंद्रों के विनियमन हेतु एक नए विधेयक को मंजूरी दी गई।
  • ‘सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक 2020’ [Assisted Reproductive Technology (ART) Regulation Bill, 2020]नामक यह विधेयक बांझ दंपतियों को ‘सुरक्षित और नैतिक’ प्रजनन प्रक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से एआरटी क्लीनिक्स का विनियमन करेगा।
  • संसद में ‘सरोगेसी नियमन विधेयक 2020’ को पेश करने तथा ‘चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020’ को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी देने के बाद महिलाओं के कल्याण की दिशा में सरकार का यह ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री