इलाहबाद उच्च न्यायलय द्वारा उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को रद्द करते हुए जल्दी चुनाव कराने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है।
फॉर्मूला के प्रावधानः इस फार्मूला में निम्नलिखित प्रावधान को शामिल किया गया हैः