कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021

भारत सरकार ने लोकसभा में कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है।

उदेश्य : भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए 2012 के पूर्व प्रभावी (Retrospective) कानून के तहत की गई कर मांगों को वापस लेने के साथ ही कर संबंधी निश्चितता लाना है और यह सुनिश्चित करना है कि एक बार निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के बाद, आयकर से जुड़ी लंबित कार्यवाही को वापस ले लिया जाएगा और कर मांग, यदि कोई हो, को रद्द कर दिया जाएगा।

  • विधेयक में भारतीय कर अधिनियम-1961 और वित्त अधिनियम- 2012 में संशोधन का प्रावधान किया गया है।
  • विधेयक में उस कर मांग को वापस लेने का प्रावधान है, जो 28 मई, 2012 से पहले भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर की गईं थी।
  • यह एक निवेश-अनुकूलित व्यवसायिक वातावरण स्थापित करने में मदद करेगा, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकता है तथा सरकार के लिये समय के साथ अधिक राजस्व संग्रहण करने में मदद करेगा।