भारत सरकार ने लोकसभा में कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है।
उदेश्य : भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए 2012 के पूर्व प्रभावी (Retrospective) कानून के तहत की गई कर मांगों को वापस लेने के साथ ही कर संबंधी निश्चितता लाना है और यह सुनिश्चित करना है कि एक बार निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के बाद, आयकर से जुड़ी लंबित कार्यवाही को वापस ले लिया जाएगा और कर मांग, यदि कोई हो, को रद्द कर दिया जाएगा।