राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत किया गया था।
स्थितिः सांविधिक निकाय के रूप में।
उद्देश्यः महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उनके लिये विधायी सुझावों की सिफारिश करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना।
बीजिंग कार्यवाही मंच 1995ः लोकतांत्रिक रूपांतरण, महिला सशत्तिफ़करण और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राजनीतिक क्षेत्रें में महिलाओं के लिए सकारात्मक उपायों का समर्थन करता है।