जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य

सर्वाेच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पूर्ववर्ती किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 में वर्णित कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की आयु निर्धारण प्रक्रिया को पीडि़त बच्चों पर भी लागू किया जाना चाहिए तथा बच्चों की आयु के निर्धारण के लिए न्यायालयों को जे जे एक्ट (Juvenile Justice Act) की धारा 94 का प्रयोग करना चाहिए।