निर्णयः उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सार्वजनिक कर्मचारियों के पिछड़ेपन को प्रदर्शित करने के लिए मात्रत्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।
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