तेलंगाना सरकार ने ‘जल शत्तिफ़ मंत्रलय’ (MoJS) से ‘अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम’, 1956 (State River Water Disputes Act,1956) की धारा 3 के तहत की गई उसकी शिकायत को, कृष्णा नदी जल में तेलंगाना के उचित और न्यायसंगत हिस्से को अंतिम रूप देने के लिए मौजूदा ‘कृष्णा जल विवाद अधिकरण-II (Krishna Water Disputes Tribunal-II) या ‘बृजेश कुमार ट्रिब्यूनल’ को तत्काल भेजने का एक बार फिर अनुरोध किया है।
अंतरराज्यीय नदी जल विवाद
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