वित्त आयोग का गठन हर पांचवें वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
आयोग राष्ट्रपति को इस बारे में सिफारिश करेगा कि संघ तथा राज्यों के बीच आगमों का वितरण किस प्रकार किया जाए।
अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त्त किये जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग बनेगा।
15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था ताकि उसके द्वारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2025 तक की 5 वर्षीय अवधि हेतु सुझाव दिया जा सके।
राज्य वित्त आयोग
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243(आई) तथा 243(वाई) में आयोग के गठन के लिये दी गई व्यवस्थानुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है।
राज्य वित्त आयोग में सामान्यतः अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा अन्य सदस्य शामिल होते हैं।