वित्त आयोग

वित्त आयोग का गठन हर पांचवें वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

  • आयोग राष्ट्रपति को इस बारे में सिफारिश करेगा कि संघ तथा राज्यों के बीच आगमों का वितरण किस प्रकार किया जाए।
  • अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त्त किये जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग बनेगा।
  • 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था ताकि उसके द्वारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2025 तक की 5 वर्षीय अवधि हेतु सुझाव दिया जा सके।

राज्य वित्त आयोग

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243(आई) तथा 243(वाई) में आयोग के गठन के लिये दी गई व्यवस्थानुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
  • राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है।
  • राज्य वित्त आयोग में सामान्यतः अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा अन्य सदस्य शामिल होते हैं।