​वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो

हाल ही में, नियुत्तिफ़ संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (ACC) ने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (Financial Services Institution Bure-FSIB) की स्थापना के लिए एक सरकारी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का स्थान लेगा।

उद्देश्य: वित्तीय सेवा संस्थानों जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs), सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता, वित्तीय संस्थान आदि, के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना, इन संस्थानों में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य मामलों पर सलाह देना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में कॉर्पाेरेट प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

  • FSIB की स्थापना वित्त मंत्रलय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के अंतर्गत की गई है।
  • FSIB की स्थापना के बाद, BBB की सभी संपत्तियां, हित और देनदारियां FSIB को स्थानांतरित कर दी जाएंगी।
  • FSIB के कार्य:
    • सरकार को निदेशकों की नियुत्तिफ़यों, स्थानांतरण या कार्यकाल के विस्तार और उनकी सेवाओं की समाप्ति से संबंधित मामलों पर सलाह देना।
    • PSBs, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के लिए बोर्ड स्तर पर आवश्यक प्रबंधन संरचना पर सरकार को सलाह देना।
    • PSBs, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के प्रदर्शन से संबंधित डेटा बैंक का निर्माण करना।
    • PSBs, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशकों के लिए आचार और आचरण संहिता के निर्माण एवं उन्हें लागू करने हेतु सरकार को सलाह देना।