​दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

सरकार ने संसद द्वारा दिसंबर, 2016 में यथा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया। 19 अप्रैल, 2017 से यह अधिनियम लागू किया गया।

  • इस अधिनियम में निम्नानुसार श्रेणियों में व्यापक रूप से वर्गीकृत की गई हैंः
    • शारीरिक दिव्यांगता
    • बौद्धिक दिव्यांगता सहित, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पैक्ट्रम विकार
    • मानसिक मंदता (मानसिक रूग्णता)
    • बहु-दिव्यांगताएं
  • कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के संदर्भ में सरकारी नौकरियों में बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यत्तिफ़यों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को निर्दिष्ट करते हुए सभी मंत्रलयों एवं विभागों को 15 जनवरी, 2018 को परिपत्र जारी किया है।