कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के संदर्भ में सरकारी नौकरियों में बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यत्तिफ़यों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को निर्दिष्ट करते हुए सभी मंत्रलयों एवं विभागों को 15 जनवरी, 2018 को परिपत्र जारी किया है।