​अक्षम व्यक्तियों को पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार

मामलाः भारतीय सर्वाेच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यत्तिफ़यों को पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार है। यह मामला ‘दिव्यांग व्यत्तिफ़ (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995’ के तहत प्रस्तुत एक दावे पर आधारित है।

  • सरकार द्वारा 1995 के अधिनियम की धारा 32 के तहत केरल राज्य में भर्ती के नियम, सामान्य नियम और इससे संबंधित आदेशों में पदोन्नति में किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है।