मामलाः भारतीय सर्वाेच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यत्तिफ़यों को पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार है। यह मामला ‘दिव्यांग व्यत्तिफ़ (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995’ के तहत प्रस्तुत एक दावे पर आधारित है।