राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जो किसी भी आरक्षण योजना द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं।
संशोधन के प्रमुख प्रावधानः
EWS आरक्षण के लिए योग्यता