​संविधाान (127वां संशोधान) विधोयक, 2021

उद्देश्यः 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करना।

राज्य को शत्तिफ़ः 127वां संशोधन विधेयक अनुच्छेद 338ठ, 342A और 366 (26C) में संशोधन करके यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार तथा संघ शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी राज्य सूची/संघ शासित प्रदेश सूची तैयार करने व उसे बनाए रखने का अधिकार है।

  • अनुच्छेद 15(4), 15(5) एवं 16(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने तथा उनकी घोषणा करने की शत्तिफ़ प्रदान करता है।