बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिये टैरिफ़ दिशा-निर्देश

जहाजरानी मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं हेतु प्रशुल्क (टैरिफ) दिशा निर्देश, 2021 की घोषणा की है।

प्रमुख निर्देशः दिशा-निर्देश प्रमुख बंदरगाहों पर रियायत पाने वाली परियोजनाओं को बाजार के आधार पर टैरिफ निर्धारित करने की अनुमति देते हैं।

  • वर्तमान में, बड़े बंदरगाहों पर पीपीपी रियायतग्राही भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के जरिए संचालित होने वाले कुल यातायात का लगभग 50 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं।
  • प्रमुख बंदरगाहों के लिये टैरिफ प्राधिकरण को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत समाप्त कर दिया गया है।