प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल के उम्र के बाद पेंशन का लाभ मिलता है।

  • यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसे घर में काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, मिडडे मील वर्कर्स, हेड लोडर्स।
  • ईंट के भट्टे में काम करने वाले मजदूर, जूते-चप्पल बनाने वाले, कूड़ा चुनने वाले, घरेलू वर्कर्स, धोबी, रिक्शा चलाने वाले शामिल होंगे।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिये।
  • उन्हें 55 से 200 रुपये हर महीने 60 साल की उम्र तक देने होंगे।
  • इन मजदूरों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 60 साल की उम्र के पश्चात लाभुकों को 3000 रूपये की पेंशन प्राप्त हो सकेगी।