ईवीएम मशीन में नोटा का विकल्प

साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन में नोटा (NOTA-none of the above) का विकल्प दिए जाने का आदेश सुनाया था।

  • इस आदेश के मुताबिक अगर कोई मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करता तो वो नोटा का विकल्प चुन सकता है।
  • कोर्ट का ये निर्णय People's Union of Civil Liberties की तरफ से दायर याचिका पर दिया गया था।
  • इस निर्णय में यह भी कहा गया था कि जो लोग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे उनके भी नाम दर्ज किए जाएंगे।
  • हालांकि इस पर पेटिशनर ने कोर्ट से कहा था कि इस नियम से सिक्रेट वोटिंग के अधिकार का हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को भारतीय वोटरों के अधिकारों के संदर्भ में ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है।