यह अधिनियम नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित कुछ गतिविधियों (जैसे निर्माण, परिवहन और खपत) को नियंत्रित करता है।
अधिनियम के तहत, कुछ अवैध गतिविधियों (जैसे कि भांग की खेती या मादक दवाओं का निर्माण) का वित्तपोषण करना या उनमें लगे व्यक्तियों को शरण देना एक अपराध है।
इस अपराध के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम 10 वर्ष के सश्रम कारावास (जिसे 20 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है) एवं कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।