भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के द्वारा किया गया था। इसका गठन फ्राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंध के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमय् के द्वारा किया गया था।

  • यह एक वैधानिक निकाय है। यह देश के राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, अधिक से अधिक 5 पूर्ण कालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।