महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 में प्रत्येक महापत्तन के लिए एक महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया है जो मौजूदा पत्तन न्यासों का स्थान लेंगे।
कार्यः यह विधेयक बोर्ड को प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिये अपनी संपत्ति और धन का उपयोग करने की अनुमति देता है। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड को भूमि सहित बंदरगाह से जुड़ी अन्य सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिये शुल्क तय करने का अधिकार होगा।