राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

30 मई, 2005 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का गठन किया। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू होने के बाद अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप 27 सितंबर, 2006 को एनडीएमए का गठन किया गया। इसमें 9 सदस्य हैं जिनमें से प्रधानमंत्री अध्यक्ष तथा एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया गया है। प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में निम्नांकित कार्य सौंपे गए हैं-

  • आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां योजनाएं तथा दिशा-निर्देश निर्धारित करना; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार योजनाओं का अनुमोदन करना; राज्य योजना निर्मित करने के लिए राज्य प्राधिकरणों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना।