राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए 1 जून, 2016 से किया गया था।
उद्देश्य
1 दिसंबर, 2016 से दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) की धारा 61 के तहत एनसीएलटी (एस) द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करना।
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा IBC की धारा 202 एवं धारा 211 के अंतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना। वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 में लाए गए संशोधन के अनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या किए गए निर्णय या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनना और उसका निपटारा करना।
एनसीएलटी को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनाया गया है। जिसने कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लिया है।