यह न्यूनतम मजदूरी तंत्र और इसकी प्रक्रिया हेतु एक ढांचा का निर्माण करता है, तथापि इसमें सांविधिक रूप से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और इसकी मात्र निश्चित करने के लिए सही सही मापदंडों का उपबंध नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को किसी अनुसूचित उद्योग में नियोजित कर्मचारी के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करने का आदेश है।