संयुक्त राष्ट्र संकल्प के बाद भारत ने मई 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पारित कर दिया और 17 अक्टूबर, 2000 को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 के माध्यम से काफी संशोधित किया गया है, जिसे 23 दिसम्बर को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करता है-
सूचना तकनीक कानून, 2000 के अंतर्गत साइबर स्पेस में क्षेत्रधिकार संबंधी प्रावधान