भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से IWT पर हस्ताक्षर किए थे। IWT ने सिंधु नदी तंत्र के जल के उपयोग से संबंधित दोनों देशों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित एवं परिसीमित किया है।
सिंधु जल संधि से पृथक होने के समक्ष चुनौतियां
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