जीएसटी परिषद

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279(a) के अंतर्गत राष्ट्रपति का गठन करेंगे। जीएसटी परिषद के गठन में केंद्रीय वित्त मंत्री (जो परिषद के अध्यक्ष होंगे), राज्य मंत्री (राजस्व) और राज्य वित्त/कराधान मंत्री सम्मिलित होंगे।

  • यह समिति जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों को निम्न मामलों पर अपनी सलाह देगी साथ ही वस्तुओं और सेवाओं पर जो जीएसटी के अधीन की जा सकती हैं या जिन्हें छूट दी जा सकती है। उन पर सिफारिश प्रस्तुत करेगी।