केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण के तौर पर कार्यरत है। अपने पदेन सामर्थ्य में अधिकारी मंत्रालय के प्रभाग के तौर पर भी कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष कर के उदग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों से व्यवहार करते हैं।