नए वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) भारत सरकार द्वारा 27 मई, 2007 को अधिसूचित की गई थी। ईसीबीसी में 100 किलोवॉट के संयोजित लोड के साथ या 120 केवीए और इससे अधिक की संविदा मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक तय किए गए हैं।