ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)

नए वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) भारत सरकार द्वारा 27 मई, 2007 को अधिसूचित की गई थी। ईसीबीसी में 100 किलोवॉट के संयोजित लोड के साथ या 120 केवीए और इससे अधिक की संविदा मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक तय किए गए हैं।

  • भवन के प्रमुख घटक जो संहिता के माध्यम से संबोधित किए जा रहे हैं:
  • एन्वेलप (वॉल, रूफ्स, विंडो); लाइटिंग प्रणाली; एचवीएसी प्रणाली; जल ताप और पम्पिंग प्रणाली; इलेक्ट्रिकल विद्युत प्रणाली; वर्तमान में भवनों की चार श्रेणियों (दिन में उपयोग होने वाले कार्यालय भवन/बीपीओ/शॉपिंग मॉल/अस्पताल) के लिये स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम का विकास किया गया है और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया गया है।
  • अलग-अलग श्रेणियों के तहत 150 से अधिक व्यावसायिक भवनों का मूल्यांकन किया गया है।