सरकार द्वारा स्थिर एवं संभावित कर व्यवस्था संबंधी नीति को आगे बढ़ाया जाएगा, जिनके निम्नलिखित अंग हैं।
प्रभावः करदाता को आय के आकलन में की गई गलतियों को सुधार कर अद्यतन विवरण दाखिल करने का अवसर मिलेगा।
कर राहत
दिव्यांग आश्रितों को उनके माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान यानी माता-पिता/अभिभावकों के साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
प्रभाव
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए योजना
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई।
आईएफएससी को कर प्रोत्साहन
निम्नलिखित को निर्धारित शर्तों के साथ कर से छूट प्रदान की गई।
अधिभार का युक्तिकरणः एओपी (अनुबंध के निष्पादन के लिए गठित कंसोर्टियम) पर अधिभार की उच्चतम सीमा 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है।