भारत विकलांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडीएस के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता का हस्ताक्षरकर्त्ता है। समझौते के अनुच्छेद 35 के अनुसार, हर देश को समय-समय पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों से सम्बंधित मुद्दों के निवारण के उपायों को सूचीबद्ध किया जा सके। ‘फर्स्ट कंट्री रिपोर्ट’में पीडब्ल्यूडीएस के लिए की गई पहलों, चिंताओं और अवसरों को सूचीबद्ध किया गया।