हाल ही में राजस्थान में जन सूचना पोर्टल-2019 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और विभागों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना से जनता को प्रेरित करना है।
यह पोर्टल सार्वजनिक प्राधिकरणों को अनिवार्य रूप से सार्वजनिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 4(2) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, ताकि लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए कानून के तहत आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता न हो।