संविधान के अनुच्छेद 338(बी) के तहत यह एक संवैधानिक निकाय है। प्रारंभ में यह 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया गया था, लेकिन 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया।
संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 338(बी) एनसीबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों की जांच करने और कल्याणकारी उपायों पर अनुशंसा करने का अधिकार देता है।
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आयोग की शक्तियां
आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच, निगरानी और ऐसे सुरक्षा उपायों के मूल्यांकन का काम करता है।