केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नियमों में बदलाव किए हैं, जिसमें विदेशी एकल-ब्रांड स्टोर के लिए नियमों में ढील देना और अनुबंध निर्माण एवं कोयला खनन के सभी क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के माध्यम से एफडीआई की अनुमति देना शामिल है।
अनुबंध विनिर्माण
स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई। इससे पहले विनिर्माण में केवल 100%; अनुबंध निर्माण के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं।
कोयला
वाणिज्यिक खनन और संबंधित निवेशों में 100% एफडीआई है। पहले केवल कैप्टिव खपत के लिए कोयला खनन में 100% एफडीआई था।
सिंगल-ब्रांड रिटेल