राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का गठन एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत केंद्रीय आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में किया गया था। एनआईए को इसकी अनुसूची में उल्लिखित अपराधों की जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए अधिदेश प्राप्त है। एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में है।