अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदता, बेचता, बहलाता, फुसलाता है तो उसे 3 से 14 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 366। के अंतर्गत नाबालिग लड़की को संभोग के लिए विवश करना जुर्म है। धारा-372-वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना अपराध है। धारा-373-वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए लड़की की खरीद को अपराध बनाया गया है। स्त्री अशिष्ट रूप (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986