केन्द्रीय सतर्कता आयोग का चरित्र न्यायिक है तथा इसे अपनी कार्यवाहियों के क्रियान्वयन हेतु दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
भ्रष्टाचार की आशंका पर यह केन्द्र सरकार या इससे संबंधित प्रधिकरणों से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकते हैं।
भ्रष्टाचार का आरोप होने पर यह अपने निर्देश पर किसी जाँच एजेंसी द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार या इससे संबंधित।
प्राधिकरण को कार्यवाही करने की सलाह देता है।
केन्द्र सरकार आयोग की सलाह पर अपेक्षित कदम उठाती है। यदि केन्द्र सरकार आयोग की किसी सलाह को मानने से इंकार करती है तो उसे लिखित। रुप में इसके कारणों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को बताना होता है।
आयोग अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट, राष्ट्रपति को देता है जिसे राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं।