निष्कासन

भारत के राष्ट्रपति निम्नांकित दशाओं में आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके सदस्यों को पद से विमुक्त कर सकते हैं-

  • यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो।
  • यदि वह नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में केन्द्र सरकार की दृष्टि में दोषी पाया गया हो।
  • अपने कार्यक्षेत्र से बाहर कोई लाभ का पद धारण करता हो।
  • मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से कार्य करने में राष्ट्रपति की दृष्टि में असमर्थ हो।
  • कोई अन्य आर्थिक व लाभ का पद ग्रहण करता हो जो आयोग के अनुसार अनुचित है।
  • राष्ट्रपति द्वारा आयोग के मुख्य आयुक्त व अन्य आयुत्तफ़ों को उनके दुराचरण व अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है।
  • यदि वह केन्द्रीय सरकार के किसी अनुबंध अथवा कार्य में सहभाग करता हो।
  • ऐसे किसी भी अनुबंध अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता हो अथवा जिसके उपरांत प्रकट होने वाले लाभ व सुविधाएँ किसी निजी कंपनियों के सदस्यों के समान ही प्राप्त करता हो।