प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 को संसद में 30अगस्त, 2010 को पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य कर प्रणाली की प्रभावोत्मकता और साम्यता में सुधार लाना तथा स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है। दूसरे शब्दों में, प्रत्यक्ष कर संहिता में सभी प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, लाभांश वितरण कर, अनुषंगी लाभ कर और संपत्ति कर से संबंधित कानूनों को समेकित तथा संशोधित किया जाना है, ताकि एक किफायती रूप से दक्ष, प्रभावी और साम्य योग्य प्रत्यक्ष कर प्रणाली स्थापित की जा सके, जो इसके स्वैच्छिक पालन की सुविधा प्रदान करे एवं कर.जीडीपी अनुपात को बढ़ाने में सहायता करे। इसका एक अन्य उद्देश्य विवादों के विस्तार को कम करना और मुकदमों को न्यूनतम रखना है।