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न्याय मित्र कार्यक्रम
न्याय मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य दीवानी मामलों सहित उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 10 वर्षों से लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की सुविधा देना है। दीवानी मामलों में, जैसे वैवाहिक मामले, दुर्घटना दावा मामले और आपराधिक मामले शामिल हैं।
- न्याय मित्र, विधि और न्याय मंत्रालय की एक योजना है, जिसमें पूर्व न्यायिक अधिकारी का चुनाव करके उनसे पुराने लम्बित पड़े मुकदमों की सुनवाई कराई जाती है और निर्णय दिलवाया जाता है। इन अधिकारियों को 'न्यायमित्र' कहा जाता है।
- अप्रैल 2017में न्याय मित्र कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से 29 न्याय मित्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, ओडिशा में कार्यरत हैं, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के मुंबई शहर सिविल न्यायालय में एक न्याय मित्र भी है। अभी तक गुजरात राज्य में कोई न्याय मित्र नहीं है।
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