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विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/विभाग ने 21 फरवरी, 2019 को विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास और कल्याण के लिए 'विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय विकास और कल्याण बोर्ड' (Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities) का गठन तीन साल की अवधि के लिए किया है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- इस बोर्ड की प्रमुख जिम्मदारियों में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए आवश्यकतानुसार कल्याण और विकास कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें लागू करना; इन समुदाय के घनी आबादी वाले स्थानों/क्षेत्रों की पहचान करना;तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के संदर्भ में भारत सरकार और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करना शामिल है।
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