विधानसभा चुनाव
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- दल-बदल विरोधी कानून के तहत, किसी सांसद या विधायक की निर्हरता / अयोग्यता के विषय में फैसला करने की शक्ति विधायिका के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।
- सदन के सदस्य कुछ परिस्थितियों में निरर्हता के जोखिम के बिना अपनी पार्टी बदल सकते सकते हैं।
- इस विधान में किसी दल के द्वारा किसी अन्य दल में विलय करने करने की अनुमति दी गयी है बशर्ते कि उसके कम से कम एक-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A |
केवल 3
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B |
1 और 3
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C |
केवल 1, 2
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D |
1, 2 और 3
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