भारतीय नागरिकता त्यागने संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण
- 14 Oct 2021
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अक्टूबर 2021 में अपनी नागरिकता त्यागने के इच्छुक भारतीयों के लिएप्रक्रिया को सरल बनाया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: नागरिकता त्यागने संबंधी इस नई प्रकिया के तहत आवेदकों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस प्रक्रिया को 60 दिनों के भीतर पूरा किए जाने का प्रावधान है।
- फरवरी 2021 में लोक सभा को दी गई जानकारी के अनुसार 2015 से 2019 के बीच 6.7 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी थी।
- दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 8 (1) के तहत अपनी नागरिकता त्याग देता है, तो "उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी अपनी भारतीयनागरिकता खो देता है"।
- हालाँकि जब वह बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, तो भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त कर सकता है।
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