निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा विधेयक को झारखंड द्वारा मंजूरी
- 25 Sep 2021
झारखंड विधान सभा ने 8 सितंबर, 2021 को 'झारखंड राज्य का निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार नियोजन विधेयक, 2021' पारित किया, जो निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 40,000 वेतन के साथ 75% आरक्षण प्रदान करता है।
- एक बार अधिसूचित होने के बाद, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य बन जाएगा।
- राजद विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने कुछ बदलावों के साथ विधेयक में संशोधन किया था।
- संशोधन में वेतन सीमा को 30,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति माह किया गया है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे