रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
- 11 Mar 2025
10 मार्च, 2025 को, संसद ने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया, जिसमें राज्यसभा ने इसे मंजूरी दी। यह विधेयक रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन करता है और रेलवे बोर्ड की शक्तियों और कार्यक्षमता को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है।
मुख्य तथ्य:
विधेयक का उद्देश्य: यह विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करता है और इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करता है। इसका उद्देश्य कानूनी ढांचे को सरल बनाना और रेलवे बोर्ड को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है।
महत्वपूर्ण सुधार:
- पिछले 11 वर्षों में 34,000 किमी नई रेल पटरियाँ बिछाई गईं और 45,000 किमी पटरियाँ विद्युतीकृत हुईं।
- मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं।
- वार्षिक रेल दुर्घटनाएँ 171 से घटकर 30 हो गई हैं।
सुरक्षा उपाय:
- LHB कोच, फॉग सेफ्टी डिवाइस और KAVACH एंटी-कोलिजन तकनीक लागू की गई है।
- भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 60 रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया स्थापित किए जाएंगे।
बजट आवंटन: रेलवे सुरक्षा उपायों के लिए मोदी सरकार ने ₹1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया है, जबकि UPA शासन में यह केवल ₹8-10 हजार करोड़ था।
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