सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई

  • 21 Feb 2025

20 फरवरी 2025 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपनी अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया गया था। कोर्ट ने इस निर्णय को "बहुत परेशान करने वाला" करार दिया।

  • विशेष बेंच: इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवाई, सुर्या कांत और ए.एस. ओका की विशेष बेंच द्वारा की गई।
  • सुनवाई का कारण: कोर्ट ने 27 जनवरी को लोकपाल द्वारा जारी आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लोकपाल का अधिकार है।
  • सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: जस्टिस गवाई ने कहा कि यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल एक सांविधिक कार्यकारी नहीं माना जा सकता।
  • आदेश की प्रकृति: लोकपाल का यह आदेश एक शिकायत पर आधारित था, जिसमें एक अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर आरोप लगाया गया था कि उसने एक निजी कंपनी के पक्ष में निर्णय लेने के लिए एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रभावित किया।
  • मामले की अगली सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया और शिकायतकर्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम और शिकायत की सामग्री सार्वजनिक करने से रोक दिया।