छह महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध
- 30 Jan 2025
29 जनवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए देश के छह प्रमुख महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर की खतरनाक सफाई की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया।
मुख्य तथ्य:
- प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में मैनुअल सीवर सफाई और मैनुअल स्कैवेंजिंग को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया।
- केंद्र सरकार का जवाब: केंद्र सरकार ने न्यायलय को बताया कि देश के 775 जिलों में से 465 में मैनुअल स्कैवेंजिंग की कोई रिपोर्ट नहीं है।
- एमिकस क्यूरी की राय: एमिकस क्यूरी ने न्यायलय को बताया कि राज्यों द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए आंकड़े सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जिलों में इस प्रथा की निगरानी के लिए समितियां ही नहीं बनी हैं।
- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर समाज का एक बड़ा वर्ग सीवर में उतरने और उसमें फंसकर मरने के लिए मजबूर है, तो नागरिकों के बीच भाईचारा, समानता और गरिमा का दावा महज एक भ्रम है।
- न्यायलय का संकल्प: सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्टूबर 2023 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वह मैनुअल स्कैवेंजिंग और खतरनाक सफाई को खत्म करने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा।
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