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बैंक आवेदन मूल्यांकन हेतु स्थायी बाहरी सलाहकार समिति
- 31 Mar 2021
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 मार्च, 2021 को सार्वभौमिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों (SFB) के आवेदनों के मूल्यांकन हेतु एक ‘स्थायी बाह्य सलाहकार समिति’ (SEAC) का गठन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: इस समिति में पाँच सदस्य शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ करेंगी।
- इस समिति के अन्य सदस्यों में RBI के केंद्रीय बोर्ड की निदेशक रेवती अय्यर, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक बी. महापात्रा, केनरा बैंक के पूर्व अध्यक्ष टी.एन. मनोहरन, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक हेमंत जी. कांट्रेक्टर शामिल हैं।
- इस समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का है। इस पैनल को सचिवीय समर्थन RBI के विनियमन विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वभौमिक बैंकों और SFB के लिए आवेदन का मूल्यांकन सबसे पहले केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाएगा, जो आवेदकों की प्राथमिक योग्यता को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद, स्थायी बाहरी सलाहकार समिति आवेदनों का मूल्यांकन करेगी।
- समिति आवेदक से अधिक जानकारी मांगने के लिए स्वतंत्र होगी और किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए किसी भी आवेदक के साथ चर्चा कर सकता है। इसके बाद, समिति शीर्ष बैंक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
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