23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी

2 सितंबर, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। यह 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा।

  • इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित), विधिक मामले एवं विधायी विभाग के सचिव (पदेन सदस्य) तथा अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे।
  • सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे।
  • अवगत करा दें कि 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 को समाप्त हो गया है।
  • नवीन गठित विधि आयोग के लिए विचारार्थ विषयों ....
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