​पुलिस बल में महिलाओं के लिये 33%

4 सितंबर, 2024 को राजस्थान मंत्रिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और पेंशनभोगियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने को मंजूरी दे दी।

  • इसके लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन को मंज़ूरी दी है।
  • केंद्र सरकार पेंशन नियमों के अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई तथा 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों के लिये 5% अतिरिक्त भत्ता स्वीकृत किया गया।
  • यदि कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं है, तो दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों को अब पेंशन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री