निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना का विस्तार

  • हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ‘निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट’ (RoDTEP) योजना को 30 जून, 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की है।
  • इस योजना के तहत उन निर्यातकों को सम्बद्ध शुल्कों और करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है, जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है। इन सम्बद्ध शुल्कों और करों में स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी कर आदि शामिल हैं।
  • यह योजना विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा स्वीकृत एक सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार शुल्कों और करों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए; साथ ही, ....
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